Ladli Laxmi Yojana Form– mP सरकार ने लड़कियों के लिए एक लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है इस योजना से मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना। आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना। समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना। बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।
योजना के बारे मे
कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना। बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना। बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना। इस योजना का यह मुख्य उदेश्य है- आओ जानते हाए सभी जानकारी।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता देखे
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए फोरम भरने के लिए लड़की के लिए निम्न योग्यता रखी गई है जिन के बारे मे भी जानकारी को देख सकते है।
- लड़की सामान्य प्रकरण की स्थिति में– 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हो ।
- माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
- प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिये जाने हेतु माता/पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।
- लड़की विशेष प्रकरण की स्थिति में– जिस परिवार में अधिकतम 02 संताने है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 02 बच्चे है तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 03 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
- जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनांतर्गत लाभांवित किया जावेगा।
- बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जावेगा ।
- स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 01 वर्ष के स्थान पर 02 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है।
- विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति/अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे।
- अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता- पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभ
- योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी।
- लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
- बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
Ladli Laxmi Yojana Form PDF Download
लाड़ली लक्ष्मी योजना फॉर्म PDF डाउनलोड करने के लिए लाभार्थी को सब से पहले विभाग की मुख्य वेबसाइट पर जाना होगा जहा से आप फोरम पीडीएफ़ डाउनलोड करे और उस मे मांगी गई सभी जानकारी को सही से भर दे अन्यथा आप के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। Ladli Laxmi Yojana Form PDF Download New आवेदन को भरने के बाद मे संबंधित विभाग के कार्यालय मे जमा करवा दे।